राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 फिजिकल अपडेट:
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 कांस्टेबल दूरसंचार , चालक / कांस्टेबल सामान्य, चालक भर्ती का फिजिकल हेतु वर्गवार 5 गुणा का रिजल्ट जारी किया गया था। अब 5 गुणा अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट (शारीरिक दक्षता और माप परीक्षा) लिया जायेगा । कांस्टेबल दूरसंचार , चालक का फिजिकल 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित किए जा रहे हैं, और इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 किमी दौड़ 25 मिनट में और महिला उम्मीदवारों के लिए 35 मिनट में पूरी करनी होगी। शारीरिक मापदंडों में पुरुष के लिए 168 सेमी ऊंचाई और 81-86 सेमी छाती, और महिला के लिए 152 सेमी ऊंचाई और 47.3 किग्रा वजन होना आवश्यक है।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 फिजिकल में सामिल होने के लिए कौन कौनसे दस्तावेज चाहिए होंगे 👇👇
https://youtu.be/odGDa51o4EM?si=q-8viacPGSbocOjH
फिजिकल टेस्ट:
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षण (PST): दुरसंचार कांस्टेबल,चालक 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 और कांस्टेबल सामान्य, चालक 7 से 16 दिसंबर के बीच आयोजित।
एडमिट कार्ड:
दुरसंचार कांस्टेबल,चालक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और डाउनलोड किए जा सकते हैं। कांस्टेबल सामान्य, चालक एडमिट कार्ड अतिशीघ्र जारी किये जायेंगे।
दौड़ (5 किमी):
पुरुष: 25 मिनट
महिला: 35 मिनट
टीएसपी क्षेत्र के पूर्व सैनिक और सहरिया तथा एससी/एसटी उम्मीदवार: 30 मिनट
शारीरिक माप (PST):
पुरुष: ऊंचाई: 168 सेमी
छाती: 81 सेमी (फुलाव के साथ 86 सेमी)
महिला: ऊंचाई: 152 सेमी
वजन: न्यूनतम 47.3 किग्रा
अन्य जानकारी :
शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के विकार या रोग की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा।
कॉन्स्टेबल चालक पद के लिए, दक्षता परीक्षा के अलावा वैध ड्राइविंग लाइसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक है।
सकता है।
फिजिकल हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रमाण-पत्र एवं चरित्र सत्यापन:
चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।
अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे :-
1. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
II. आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
IV. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ. 7 (1) कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के कम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात 2024-25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र।
V. आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता / विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
VI. आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।
VII. अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
VIII. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/ डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/ पेंशनर प्रमाण पत्र।
IX. टीएसपी/सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
X. आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5 सेमी.) रंगीन फोटो।
XI. विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत (डिकी आदेश) प्रस्तुत करना होगा।
XII. कॉन्स्टेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV / HMV both) जो कि दिनांक 01.01.2026 को कम से कम एक वर्ष पूर्व का जारी हो, की मूल प्रति।
XIII . एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/ उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र।
XIV. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
अधिक जानकारी हेतु नियमित रूप से राजस्थान पुलिस विभाग की वैबसाइट जरूर देखें।
https://police.rajasthan.gov.in
🖋️आर.के.मीणा





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