मंगलवार, 16 दिसंबर 2025

राजस्थान पुलिस कानि. भर्ती 2025 स्वास्थ्य परीक्षण एवम् दस्तावेज सत्यापन / Rajasthan police Medical and Document verification

 राजस्थान पुलिस कानि. भर्ती 2025

स्वास्थ्य परीक्षण एवम् दस्तावेज सत्यापन / Rajasthan police Medical and Document verification


स्वास्थ्य परीक्षण एवम् दस्तावेज सत्यापन

 

पुलिस मुख्यालय द्वारा कानि. भर्ती 2025 की विज्ञप्ति कमांक 1360 दिनांक 09.04.2025, 1535 दिनांक 26.04.2025 एवं 1762 दिनांक 12.05.2025 के अनुसार जिला/यूनिट/ बटालियन और दूरसंचार कॉन्स्टेबल पद पर शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर चयनित अभ्यार्थियों का परिणाम राजस्थान पुलिस की वेब साईट www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय व रिजर्व पुलिस लाईन, के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। परीक्षा परिणाम प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी इस कार्यालय की सूचना को अधिकृत माना जावें।

Rajasthan Police Final Result 2025 | दस्तावेज कौनसे चाहिए? | Medical & Document Verification Process👇👇

https://youtu.be/QVlgMn9dNrs?si=idfgiF6YxVFWzpOF

कॉन्स्टेबल सामान्य पद हेतु चयनित समस्त अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों पर नियुक्ति से पूर्व की समस्त औपचारिकताएं यथा स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक / जाति एंव विशेष योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु कॉन्स्टेबल भर्ती-2025 के संबंध में पुलिस मुख्यालय की प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 1360 दिनांक 09.04.2025 के बिन्दु संख्या 16 में वर्णितानुसार समस्त मूल प्रमाण-पत्र व मय एक-एक स्वय द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति, लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतौल हेतु जारी प्रवेश पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र एवं          10 पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो के साथ निर्धारित दिनांक ....... का प्रातः 09:00 बजे रिजर्व पुलिस लाईन ....... में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

स्वास्थ्य परीक्षण एवम् दस्तावेज सत्यापन कब, कहा और कैसे होगा 👇

https://youtu.be/yo7x5CWyLtI?si=ql2WPkNQYUZcOqxn

16. प्रमाण-पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे :-

I. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र। (10वीं/12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, स्नातक/ स्नातकोत्तर मार्कशीट और डिग्री, CET स्कोरकार्ड )

II. आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

III. अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।

IV. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ. 7 (1) कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के कम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात 2024-25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र।

V. आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता / विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

VL. आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी / कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।

VII. अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

VIII. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/ डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/ पेंशनर प्रमाण पत्र।

IX. टीएसपी / सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

X. आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 10 पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो

 XI. विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत (डिकी आदेश) प्रस्तुत करना होगा।

XII. कॉन्स्टेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV/HMV both) जो कि दिनांक 01.01.2026 को कम से कम एक वर्ष पूर्व का जारी हो, की मूल प्रति।

XIII. एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र।

 

XIV. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

 

स्वास्थ्य परीक्षण-

चयन सूची की घोषणा के बाद आवेदकों का राजकीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिसमें उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। आवेदक जो अस्थाई रूप से अयोग्य पाये जाते है और जिनके दोष को चिकित्साधिकारी की राय के अनुसार 6 माह के भीतर ठीक किया जा सकता है, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाये जाते है। आवेदक

जो निर्धारित समय के भीतर पुनः परीक्षण के बाद भी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते है, उन्हें नियुक्ति के लिये चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा और उनकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

अपील-उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

राजस्थान पुलिस मेडिकल टेस्ट कैसे होता और क्या क्या ध्यान रखना है ये विडियो जरुर देखे 👇

 https://www.youtube.com/watch?v=YNPozR-A8OM

 



   चिकित्सकीय मापदण्ड:-

1. कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश कमांक एफ.2 (1) कार्मिक /क-2/2016 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि J1 (बेहतर ऑख) और J2 (बदतर ऑख) होनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6X6 (बेहतर ऑख) तथा 6X9 (बदतर ऑख) होना अनिवार्य है।

2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसें फूली हुई होना (varicose veins), भेंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोबलम (surgical problems)-या अन्य कोई विकृति/अंग-भंग जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

 

धन्यवाद

R.K.Meena

Youtube - @rkmtechinfo

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