मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना : 2025-26
(Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025-26)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना : राजस्थान प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुये राजस्थान सरकार ने उनके अमूल्य पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा,आर्थिक सुदृढ़िकरण प्रदान करने के हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का दायरा बढाते हुए राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट घोषणा (बिन्दु संख्या-121) अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पशुपालको की संख्या को दोगुना किए जा कर 10-10 लाख गाय, भैंस, 10-10 लाख भेंड, बकरी तथा 2 लाख ऊटों सहित कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। इन पशुओं में 21 लाख पशु वित्तीय वर्ष 2024-25 के सम्मिलित होंगें। यह योजना पशुपालन विभाग और SIPF विभाग दुवारा संचालित की जा रही है।
1. उद्देश्य:
योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में पशुपालक को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उनका आर्थिक नुकसान कम हो सके।
2. पात्रता: - योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू है।
- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।
- योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजिकरण करवा सकेगा। जिन पशुपालको के पशुओं की टैंगिग नही है वे अपने पशुओं के टैंग लगवाये जाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकेगें।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
2. कीमत का निर्धारण:
| क्र.स. | पशु का प्रकार | बीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक |
|---|---|---|
| 1 | गाय (दुधारू) | रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 2 | भैस (दुधारू) | रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु |
| 3 | बकरी (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 4 | भेड़ (मादा) | अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु |
| 5 | ऊंट (नर एवं मादा) | अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु |
3. बीमा कवरेज:
-
बीमा एक वर्ष के लिए वैध है।
-
पशु की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में बीमा राशि लाभार्थी को भुगतान की जाती है।
-
यह योजना निःशुल्क बीमा के रूप में प्रदान की जाती है। पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी।
4. लाभ:
-
पशुपालक को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
-
पशुओं की मौत या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय बोझ कम होता है।
-
यह योजना छोटे और मध्यम पशुपालकों के लिए बहुत मददगार है।
Registration Form (पंजीकरण फॉर्म) : ई-मित्र वेबपोर्टल और मोबाइल ऐप के दुवारा कर सकते है ।
नोट:-मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट जरुर देखे ।
🖋️आर.के.मीणा




